पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने सीहोर के उप जेल अधीक्षक पन्नालाल प्रजापति के खिलाफ आगामी आदेश तक कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने राज्य शासन, गृह सचिव, महानिदेशक जेल, सीहोर जेल अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याचिका में कहा गया है कि सीहोर जेल में एक गार्ड ने एक बंदी को अस्पताल में भर्ती के लिए उसके परिजनों से 30 हजार रुपए लिए थे। गार्ड ने अपने बयान पर उप जेल अधीक्षक का नाम लिया। जेल अधीक्षक ने उप जेल अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर रिपोर्ट महानिदेशक जेल को भेज दी। वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और असीम त्रिवेदी ने तर्क दिया कि किसी भी बंदी को जेल से बाहर करने का अधिकार जेल अधीक्षक को है। जिस मामले में जेल अधीक्षक पर स्वयं आरोप हो, वह उस मामले की जांच कैसे कर सकता है। एकल पीठ ने उप जेल अधीक्षक पर कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
पॉजिटिव- आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा कुछ समय से चल रही परेशानियों का हल निकलेगा। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगर किसी कोर्ट केस संबंधी कार्यवाही चल र...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.