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व्यापारियों को अब नगर निगम से तभी लाइसेंस मिलेगा जब वे सम्पत्तिकर, जलशुल्क और डोर-टू-डोर का पूरा शुल्क जमा करेंगे। इन शुल्कों को जमा किए बिना किसी भी व्यापारी के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं होगा। 31 मार्च के बाद विलम्ब शुल्क भी वसूला जाएगा।
बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह ने बाजार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में गति लाएँ और बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें।
नगर निगम द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण की कार्रवाई 15 फरवरी से प्रारंभ की जा चुकी है, इसके लिए संबंधित प्रतिष्ठान की टैक्स रसीद, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क जमा रसीद के साथ पूर्व में लिए गए लाइसेंस की फोटो कॉपी उपलब्ध कराकर लाइसेंस नवीनीकरण करना होगा।
31 मार्च तक नवीनीकरण न होने की दशा में नगर निगम द्वारा अप्रैल माह में 25 प्रतिशत, मई माह में 50 प्रतिशत तथा जून माह में 100 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लिया जाएगा।
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