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केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है। यह याचिका पदोन्नति से वंचित दो आयकर निरीक्षकों की ओर से दायर की गई है। यह याचिका आयकर विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत सुनीता उमेश बोहते और धीरज आर्य की ओर से दायर की गई है।
याचिका में कहा गया कि आयकर विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति में आने वाले आयकर निरीक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अनारक्षित श्रेणी में आने वाले आयकर निरीक्षकों को पदोन्नति दी जा रही है। इससे उनके कई जूनियरों को पदोन्नति मिल चुकी है।
अधिवक्ता पंकज दुबे और अक्षय खंडेलवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने विभाग से बिना आरक्षण के पदोन्नति देने की माँग की थी, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कैट ने आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है।
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