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MP में पंचायत चुनाव की जारी रहेगी प्रक्रिया:जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार, 03 जनवरी को अगली तारीख की तय

जबलपुरएक वर्ष पहले
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जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार - Dainik Bhaskar
जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगाई गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसकी अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद 03 जनवरी को नियत की है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। इससे साफ है कि अगली सुनवाई तक पंचायत चुनाव के नामांकन सहित चुनाव चिन्ह के आवंदन आदि की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगा।

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने एमपी सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर 2014 के आरक्षण के अनुसार परिसीमन और चुनाव कराने की वैधानिकता को चुनौती दी और तत्काल सुनवाई की मांग की। पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 03 जनवरी को अगली तारीख नियत कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका

त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को ही सुनवाई कर निर्णय देने को कहा था। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं करने को चुनौती देने रिट पिटीशन दाखिल किया गया था।

हाईकोर्ट पूर्व में सुनवाई करते हुए दखल देने से इनकार कर चुका है

वर्ष 2014 के आरक्षण आधार पर बिना रोटेशन निर्वाचन कराने वाली याचिका पर हाईकोर्ट दखल देने से पूर्व में इंकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा की ओर से गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर आवेदन पेश किया गया। उनकी ओर से मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की गई थी।

तत्काल सुनवाई की मांग को किया खारिज

दलील दी गई कि धारा 243(o) के तहत एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में दखल न देने का प्रावधान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों या संविधान का पालन न होने पर अदालत दखल दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन मामले में फिर से अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं, उसी तरह यहां भी निर्णय हो सकता है। पर चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज करते हुए 3 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।

एमपी में जारी रहेगी चुनावी प्रक्रिया।
एमपी में जारी रहेगी चुनावी प्रक्रिया।

प्रदेश में जारी है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया

प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र जमा किए जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र 20 दिसंबर तक जमा होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना है।