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संकुल प्राचार्य से 6 साल पहले रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त इंदौर की कार्रवाई के बाद आयुक्त आदिवासी विभाग ने तत्कालीन प्रभारी बीआरसी व वर्तमान में उत्कृष्ट स्कूल ठीकरी के प्राचार्य आईसी शर्मा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आदिवासी विकास विभाग खरगोन निर्धारित किया है। घटना 23 जून 2015 की है।
वर्ष 2015 में तत्कालीन बीआरसी व वर्तमान में उत्कृष्ट स्कूल ठीकरी के प्राचार्य ईश्वरचंद शर्मा के नाम पर रिश्वत लेते बीएसी हनीफ खान को लोकायुक्त टीम ने पकड़ा था। शिकायतकर्ता तत्कालीन चीचली के संकुल प्राचार्य राधेश्याम वर्मा ने लोकायुक्त से बीआरसी शर्मा व अकादमिक समन्वयक हनीफ खान द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र से निर्माण कार्य के लिए के निरीक्षण के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। मामले में लोकायुक्त इंदौर ने 14 फरवरी को विशेष न्यायालय में चालान पेश किया। सहायक आयुक्त नीलेश सूर्यवंशी ने बताया विभाग के आयुक्त ने प्राचार्य शर्मा को 15 फरवरी को निलंबित कर खरगोन अटैच किया है।
शिकायतकर्ता वर्मा ने बताया चालान पेश करने में 6 साल लग गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विभाग ने अब तक अकादमिक समन्वयक खान पर कार्रवाई नहीं की है। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए।
मैंने रुपए मांगें न लिए, मुझे सहआरोपी बनाया
^ मैंने संबंधित से कोई बात नहीं की थी। शिकायतकर्ता से मैंने बात की न रुपए लिए। जांच में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। तत्कालीन बीएसी द्वारा रु. लेने के दौरान मेरा नाम लिया था। इसलिए मुझे सहआरोपी बनाया है। जबकि घटना दिनांक को मैं भोज विश्वविद्यालय की परीक्षा सामग्री लेने इंदौर गया था।
-ईश्वरचंद शर्मा, प्राचार्य उत्कृष्ट स्कूल ठीकरी
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