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अपर सत्र न्यायधीश आरके पाटीदार की अदालत ने मंगलवार को चोरी के एक आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने बताया दौलतपुरा निवासी कमल पिता छोटेलाल 24 जनवरी की रात एक युवक से सागौर की सिल्लियां लाया और कमल के घर में रख दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी के मकान पहुंची। जहां एक व्यक्ति को सागौन की सिल्लियां ले जाते देखा। पुलिस उस तक पहुंचती, उससे पहले आरोपी भाग गया। जांच में 16 हजार रुपए की सिल्लियां मिली। अतिरिक्त लोक अभियोजक की आपत्ति पर उसकी जमानत निरस्त की गई।
बसाड़ का बबन जिलाबदर
कलेक्टर ने ग्राम बसाड़ निवासी बबन पिता गजानन पाटील को 3 माह के लिए जिलाबदर किया है। अगले 3 माह वह बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेगा।
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