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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके पाटीदार की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एक आरोपी पति के जमानती आवेदन को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने बताया मांजरोद निवासी आरोपी अजय पिता कडू पत्नी को संतान न होने के कारण ताने मारता था। हमेशा प्रताड़ित करता था। पत्नी के होकर दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहने लगा और पत्नी को घर से भगा दिया था।
आरोपी पति की प्रताड़ना से तंग आकर आरोपी की पत्नी ने 20 दिसंबर 2020 की शाम 5.30 बजे ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित घर की बल्ली से दुपट्टा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लालबाग थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे खंडवा जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका लगाई। आपत्ति पर उसे खारिज कर दिया।
इधर... फैसला : गोवंश तस्करों को तीन-तीन साल की जेल
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने सुनाया फैसला
न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शीतल बघेल की अदालत ने गोवंश के दो तस्करों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 2100 का जुर्माना लगाया है।सहायक जिला अभियोमजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया आरोपी जामठी निवासी शेख मुक्तार पिता शेख शब्बीर और मोहद निवासी सैय्यद कलीम उर्फ कय्यूम पिता सैय्यद अफजल बैलों को रस्सी से बाधकर जोड़ी-जोडी से पैदल हाककर बोदरली रास्ते से जामठी ले जा रहे थे। सूवना पर ग्राम बोदरली श्मशान के कच्चे रास्ते पर उन्हें पकड़ा। 9 बैलों के साथ गिरफ्तार कर खकनार थाने ले आए।
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