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शासन के बनाए कोविड नियमों का पालन नहीं करना अब भारी पड़ने वाला है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शादी, शवयात्रा और दूसरे आयोजनों की वीडियोग्राफी होगी। इसके लिए पंचायत सचिव, पटवारी और वार्ड प्रभारी को वीडियाेग्राफी सदस्य बनाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मास्क की उपयोगिता और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। अपर कलेक्टर शैलेंद्रसिंह सोलंकी ने नियमों का पालन कराने के लिए निगरानी दल और उड़नदस्ते बनाए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये दोनों दल काम करेंगे। गांवों में पंचायत सचिव, पटवारी और शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी को वीडियो निगरानी दल का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत सीईओ, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त, सीएमओ को निगरानी दल का प्रभारी अधिकारी बनाया है।
यह होगा निगरानी दल और उड़नदस्ते का काम
मैरिज गार्डन, घरों में होने वाली शादी, कार्यक्रम में 50 लोगों की उपस्थिति, शवयात्रा में अधिकतम 10 लोग, बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति दी जाएगी। दल सदस्य और प्रभारी यहां जांच कर वीडियो बनाएंगे। जहां भी नियमों का उल्लंघन होगा, वहां शिकायत कर केस दर्ज कराया जाएगा। दुकान, ठेले, चाट-चौपाटी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और नो मास्क-नो एंट्री का बोर्ड लगाकर इसका पालन करना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान दुकान-प्रतिष्ठान खुलते हैं तो केस दर्ज कराया जाएगा।
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