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तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस बारिया की अदालत ने दुष्कर्म, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में दो लोगों को 10 साल की जेल सुनाई। इस मामले में अन्य चार आरोपियों को सबूत और गवाह नहीं मिलने से बरी कर दिया है। जबकि एक आरोपी को फरार करार किया है। यह फैसला तीन दिन पहले हुआ है। अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक व शास. अभिभाषक नसीम शेख ने बताया 15 अप्रैल 2015 को निंंबोला थाने में वन विभाग के चौकीदार ने शिकायत कर बताया कि रात को परिवार के साथ भोजन नदी किनारे घर में सोए थे। रात 2 बजे भाया उर्फ दलसिंग व मलसिंग 2 अन्य साथियों के साथ आए और पत्नी को उठाकर ले गए। इस दौरान भाया ने पेट पर तीर मार दिया। घायल अवस्था में गांव पहुंचकर थानसिंग और मिश्रा नाकेदार को आपबीती बताई। जांच में निंबोला थाना में हसनपुरा के आरोपी भाया उर्फ दलसिंग, सुरसिंह पिता धनसिंह, धार के पनाला के मलसिंग उर्फ नानला पिता छतरसिंग, ग्राम चिड़ियापानी के जामलाल पिता भायला, सूरज पिता नहारसिंग, सुनील उर्फ नादला पिता भायला, जवानसिंग पिता भायला पर केस दर्ज किया। जांच में भाया व सुरसिंह को 10 साल की जेल व 5-5 हजार रु. जुर्माना लगाया। मलसिंग फरार है। जामलाल, सूरज, सुनील, जवानसिंग को बरी कर दिया है।
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