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एक साल पहले बिस्टान थाना क्षेत्र में दोस्त का घर आना-जाना हुआ तो पत्नी से अवैध संबंध की शंका हुई। इसके बाद उसे घर बुलाकर लकड़ी से हत्या कर दी। मामले में मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी दोस्त को उम्रकैद व जुर्माने की सजा दी है। मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि छगन पिता प्यारसिंह भीलाला (27) निवासी ढाबला के घर उसके दोस्त मुकेश पिता नानकराम भील (30) निवासी ढाबला खेड़ा का आना-जाना था। इसके चलते छगन को अपनी पत्नी और मुकेश के बारे में अवैध संबंध की शंका हुई।
इसके बाद छगन ने 18 फरवरी 2020 को दोस्त मुकेश को घर बुलाया। यहां उससे मारपीट कर लकड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को मक्का के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अगले दिन शव की सूचना मिली। इसके बाद जांच की। जांच में खेत में एक चप्पल मिली थी। इस चप्पल की जानकारी जुटाई गई। साथ ही मुकेश का किन लोगों से मिलना-जुलना था। इसके बाद 20 फरवरी को छगन से पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल किया।
प्रकरण हत्या से संबधित होने व गंभीर प्रवृत्ति का होने से जघन्य सनसनीखेज, चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया था। जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। यहां मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायालय खरगोन सैफी दाऊदी के छगन को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 1500 रुपए का जुर्माना किया। अनुसंधानकर्ता अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी बिस्टान प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सौरभ तोमर, थाने से पैरवीकर्ता अधिकारी एसआई दिनेश सोलंकी व स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
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