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चोरी का मोबाइल उपयोग करने के मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट रेलवे विष्णु प्रसाद सोलंकी ने आरोपी कल्लू पिता अनवर खान (28) निवासी आनंद नगर को धारा 411 में दोषी पाते हुए तीन महीने जेल की सजा व जुर्माने से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की तरफ पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रगोपाल पारे ने बताया कि फरियादी राधा आशीष पांडेय ने 20 नवंबर 15 को थाना जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई कि वह पुष्पक एक्सप्रेस के विकलांग कोच के गेट पर बैठा था। जैसे ही ट्रेन खंडवा से इटारसी आउटर की ओर चलने लगी तो एक लड़के ने कोच पर डंडा मारकर मोबाइल फोन गिराया और लेकर भाग गया।
फरियादी की कोहनी में गंभीर चोंट लगी। जीआरपी ने प्रकरण दर्ज कर फरियादी के बताए हुए हुलिया व मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी कल्लू को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त किया। एडीपीपीओ जाहिद खान ने बताया कि न्यायालय में चले प्रकरण के दौरान आरोपी के खिलाफ संपूर्ण साक्ष्य मिलने पर दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया।
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