तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पाबंदिया बढ़ा दी है। कोरोना गाइडलाइन जारी कर शादी, अंतिम संस्कार से लेकर बड़े आयोजनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए, इन्हीं निर्देशों को खंडवा प्रशासन ने अलग से आदेश जारी कर लागू कर दिया। अफसर बगैर मास्क जुर्मानें की राशि तय नहीं कर पाएं, वहीं गाइडलाइन जारी होने के बाद भी कंटेंटमेंट जोन बनाने को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए।
स्टेट गाइडलाइन में कलेक्टर्स को मिले निर्देश
- शादी समारोह में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
- अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही अनुमति।
- स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएं।
- बड़े मेलो और आयोजनों पर रोक।
- बगैर मास्क पहने लोगों पर जुर्माना लगाएं।
- संक्रमित इलाकों में कंटेंटमेंट जोन बनाएं।
खंडवा जिले में कोरोना गाइडलाइन -
प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन-
खंडवा में कोरोना के 28 केस, बाहर से आ रहा संक्रमण
खंडवा में कोरोना के 28 केस एक्टिव है, सभी संक्रमितों की ट्रेवल हिस्ट्री बाहर की है, ये लोग दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, पुणे, सूरत आदि शहरों से खंडवा आ रहे है। खास बात यह है कि इन लोगों ने खुद जिला अस्पताल जाकर सैंपल दिया। जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे स्थानों पर अब तक एक्टिव नहीं हुई है।
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