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जिला न्यायालय में शनिवार दोपहर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। कोतवाली पुलिस ने मिलावटखोर शब्बीर पिता सैफुद्दीन हुसैन निवासी कल्लनगंज व उसके कर्मचारी हीरालाल तिरोले को न्यायालय में पेश किया। वहीं नकली घी मामले में छैगांवमाखन पुलिस ने आरोपी अमित पिता सीताराम दुलहानी को एक दिन की रिमांड अवधि पूरी हो जाने पर पेश किया। आरोपियों से मिलने परिजन, रिश्तेदार व दोस्त मिलने के लिए न्यायालय पहुंचे। साथियों ने जमानत की जुगाड़ भी लगाई। आरोपियों के वकीलों ने न्यायालय को तर्क भी दिए, लेकिन देर शाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आरोपियों की जमानत खारिज कर जेल वारंट बनाने के आदेश दिए। शब्बीर हुसैन के वकील ने तर्क दिया कि प्रकरण में गोडाउन मालिक अमुख उर्फ आबिद अली बोहरा की गिरफ्तारी नहीं हुई है।। फैक्ट्री उसी की है। गोडाउन मालिक भी वहीं है। न्यायालय ने तर्क नहीं माने। मामले में शासन की तरफ से अभियोजन अधिकारी हरीप्रसाद बांके ने जमानत आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके अलावा छैगांवमाखन पुलिस ने आरोपी अमित दुलहानी को सीजेएम के समक्ष पेश किया। आरोपी को भी जेल भेजा गया है।
बुरहानपुर पुलिस ने की आरोपियाें से पूछताछ
बुरहानपुर में भी शब्बीर के मसाले बेचने की बात सामने आई है। शनिवार बुरहानपुर पुलिस ने शब्बीर से न्यायालय पहुंचकर पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि शब्बीर के मसाले खंडवा, बुरहानपुर व आसपास के शहरों में होने वाले बड़े आयोजन शादी, पार्टियों के लिए भटियारे खरीदते हैं।
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