शर्ट में मोबाइल और ईयरफोन सीलकर कर्मचारी आयोग की परीक्षा देने वाले हरियाणा के तीन आराेपियों को कोर्ट ने 7 साल बाद 1-1 साल जेल की सजा सुनाई। सजा न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा मोहन डावर की न्यायालय ने दी।
मामले में आरोपी जितेंद्र पिता कुलवीर (35) निवासी ग्राम साखौल थाना व तहसील बाहदरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा, विजय कुमार पिता देवप्रकाश (24) निवासी ग्राम भुगारका तहसील नारमोल थाना नागल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, रोहित पिता दिनेश ( 24) निवासी ग्राम रोहिणी थाना व तहसील खरखौदा जिला सोनीपत हरियाणा को मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार-2 हजार रुपए अर्थदंउ से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. जाहिद खान व भूरालाल बास्कले ने किया।
2014 में हुई थी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता जगदीश खोड़े, प्राचार्य मोतीलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा ने थाना मोघट रोड़ में लिखित आवेदन दिया था। इसमें बताया कि परीक्षा केंद्र में 2 नवंबर 2014 को कर्मचारी चयन आयोग मप्र क्षेत्र रायपुर (छतीसगढ़) परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान उक्त शिक्षकों के द्वारा हाल ई में टिकट क्रं. 6000103 रोल नंबर 6009600051 के विद्यार्थी विजय कुमार वैधप्रकाश द्वारा मोबाईल फोन एवं ईयरफोन शर्ट में सिलकर उसका उपयोग नकल करने के लिए कपटपूर्वक व बेईमानी से किया जा रहा था।
उसी हाल में टिकट नंबर 600905351 का विद्यार्थी जितेंद्र पिता कुलवीर ने भी मोबाईल फोन व ईयरफोन शर्ट में लगाकर रखा गया था। जिनका उपयोग उक्त विद्यार्थी नकल करने के लिए कर रहे थे। उक्त विद्यार्थी पर नकल संबंधी प्रकरणों में प्रविष्टिया कर नकल प्रकरण बनाया गया। परीक्षार्थी से मोबाईल व अन्य सामग्री पंचनामा बनाकर जप्त की गई। थाना मोघट रोड़ ने उक्त मामले में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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