नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 10 मई 2020 को दोपहर करीब 1 बजे पीड़िता की मां हेण्डपंप पर नहा रही थी और पीड़िता पानी निकालकर दे रही थी। तभी उसके गांव का आरोपी महेश हेण्डपंप पर आया और पीड़िता से बोतल में पानी भरवाया तथा स्कूल गेट पर खड़ी अपनी बहन को देने के लिए साथ चलने को कहा। पीड़िता की मां के पूछने पर महेश ने उसे भी बहन को पानी देने के लिए जाने के बारे में बताया और पीड़िता को बाइक पर बैठाकर स्कूल के बाहर नर्सरी में लेकर गया।
वहां नर्सरी की झाडि़यों में बाइक रोककर पीडिता को नीचे उतार दिया। वह भी बाइक से नीचे उतर गया लेकिन वहां आरोपी महेश की बहन नहीं थी। आरोपी महेश, पीड़िता का बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा तभी पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी उसे वहां छोड़कर भाग गया। पीडि़ता ने उक्त घटना अपने माता-पिता को बताई और पुलिस थाना गोगावां पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना गोगावां द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। जहां प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी महेश को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन महेन्द्र कुमार भानुप्रिय द्वारा की गई।
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