खरगोन के गोगांवा तहसील के ग्राम ठीबगांव में खसरा क्रमांक 373 रकबा पैकी रकबा 1 हेक्टेयर पर खरगोन के नूतन नगर निवासी राजेश पिता चंद्रशेखर बड़ोले को 10 वर्षों के लिए स्वीकृत खनिज पट्टा कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने 25 नवंबर को निरस्त कर दिया है। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि ठीबगांव के खसा नंबर 373 के 1 हेक्टर क्षेत्र पर मुरूम खनिज पट्टा 17 नवंबर 2016 से 16 नवंबर 2026 तक के लिए स्वीकृत था। खनिज उत्खनन में तथा उखनन पट्टे के निष्पादन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर 28 जूलाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। कारण बताओ सूचना पत्र में 30 दिनों की अवधि में उपचार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए लिखा था। लेकिन राजेश बड़ोले ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए 28 जुलाई को जारी में दर्शित उल्लंघनों का उपचार न करने और उचित जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण भूरसिंह को स्वीकृत मुरूम खनिज का उत्खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है।
पट्टेधारी ने शर्तों का किया था उल्लंघन
कलेक्टर कुमार ने स्वीकृत खनिज पट्टा निरस्ती आदेश के अनुसार पट्टेदार राजेश द्वारा वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक अनिवार्य भाटक 3 लाख रुपए की राशि अब तक जमा नहीं कराई है। पट्टेदार द्वरा जुलाई 2020 से 52022 तक के प्रतिमाह के मासिक पत्रक अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत न कर मप्र गौण खनिज नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। पटट्टेदार द्वारा खनिज उत्पादन एवं विक्रय का सही लेखा जोखा अब तक 1 जूलाई 2022 तक के कर निर्धारण के लिए रिकार्ड कार्यालय में प्रस्तुत न कर नियमावली एवं अनुबंध पत्र का उल्लंघन किया है। पटट्टेदार द्वारा खदान में उपयोग किये जा रहे विस्फोटक की जानकारी निर्धारित प्रारूप-तेरह में प्रस्तुत नहीं की।
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