असादुदीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के पूर्व जिलाध्यक्ष अंजुमन नगर निवासी यासीर पिता कल्लू उर्फ इब्राहिम पठान को कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने एक साल के लिए जिला बदर करने के आदेश मंगलवार को जारी किए हैं। कलेक्टर ने यह कार्रवाई एसपी धर्मवीर सिंह के प्रतिवेदन पर की है। यासीर गत वर्ष 10 अप्रैल रामनवमी पर हुए दंगे का आरोपी है। इसके पहले भी वह गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उस पर कुल सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जानकारी अनुसार यासीर साल 2015 से ओवैसी से जुड़ा हुआ है। उनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष रह चुका है। पार्टी के कामकाज के लिए वह खरगोन जिले सहित आसपास के जिलों में सक्रिय रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी का प्रचार करने यासीर पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में चुनाव के दौरान भी जा चुका है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यासीर आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर आमजनों पर धारधार हथियारों से वार करने, सार्वजनिक स्थानों पर गालियां देने, जान से मारने, हत्या का प्रयास करने जैसे अपराध घटित करने का आदी है।
इसके अलावा यासीर पर गत 10 अप्रैल रामनवमी पर निकले जुलूस पर तालाब चौक में साथियों के साथ मिलकर पथराव करने का अपराध भी पंजीबद्ध है। यासिर पर खरगोन थाने में साल 2015 से अब तक कुल सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त यासीर को कलेक्टर ने जारी आदेश में 24 घंटे के भीतर एक साल के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि में यासीर जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती धार, इंदौर, देवास, खंडवा, बड़वानी व बुरहानपुर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रवेश न करें अन्यथा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत दंड का भागी होगा।
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