पुलिस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारा सुनाई देने का वीडियो के मामले का संज्ञान लिया है। मामले में सनावद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस की तरफ से सनावद में अज्ञात के खिलाफ धारा 153-बी और 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में वीडियो की जांच की जा रही है और जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आए कथित वीडियो में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' की आवाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे साझा कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
उधर, लोकेंद्र पाराशर ने जारी अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस वीडियो के समस्त साक्ष्य उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि खरगोन जिले के सनावद थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार उक्त वीडियो खंडवा जिले के धनगांव क्षेत्र का है, जिसमें लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति नारे लगा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और राष्ट्रवादी सरकार है। यहां इस तरह के कृत्य करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा।
क्या है धारा 153-बी और 188
धारा 153-बी तब लगाई जाती है। जब राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाना जैसी बात कही गई हो। यह भी अजमानतीय है (नॉन बेलेबल) और संज्ञेय है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 188 के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है।
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