गोगावां थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा व जुर्माना किया है। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के जिला लोक अभियोजन अधिकारी महेंद्र भानुप्रिय ने बताया कि 10 मई 2020 को करीब दोपहर 1 बजे पीड़िता की मां हैंपपंप पर नहा रही थी। पीड़िता पानी निकालकर दे रही थी। इसी दौरान गांव का आरोपी महेश हैंडपंप पर आया और पीड़िता से बोतल में पानी भरवाया।
स्कूल गेट पर खड़ी अपनी बहन को देने के लिए साथ चलने को कहा। पीड़िता की मां के पूछने पर महेश ने उसे भी बहन को पानी देने के लिए जाने के बारे में बताया और पीड़िता को बाइक पर बैठाकर स्कूल के बाहर नर्सरी में लेकर गया। यहां नर्सरी की झाड़ियों में बाइक रोककर पीड़िता को नीचे उतार दिया और वह भी नीचे उतर गया। वहां आरोपी महेश की बहन नहीं थी। आरोपी महेश ने पीड़िता का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ करने लग। इसी दौरान पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी उसे वहां छोड़कर भाग गया।
पीड़िता ने घटना माता-पिता को बताई। इसके बाद गोगावां थाने पर केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में पेश किया। यहां प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी महेश को तीन साल के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी महेन्द्र भानुप्रिय ने की।
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