इटारसी कोर्ट ने एक अधिवक्ता को 5 साल की सजा और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अधिवक्ता को यह सजा दहेज की मांग को लेकर पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में हुई है। सजा के बाद आरोपी अधिवक्ता संजू उर्फ मदनमोहन जाटव को कोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
यह था मामला
आठ साल पहले आरोपी अधिवक्ता की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना को लेकर खुदकुशी कर ली थी। मामले में मृतिका के परिजनों की शिकायत पर इटारसी पुलिस ने पति संजू उर्फ मदन मोहन के अलावा परिवार के साथ अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया था। कल शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति संजू और मदन मोहन जाटव पांच साल की सजा सुनाई और ₹1000 का अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.