न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायधीश मनीष कुमार पाटीदार की अदालत ने बुधवार शाम को शैलेंद्र कुशवाहा मर्डर केस में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीपीओ सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि हथवांस में 2 जनवरी 2021 को आरोपियों ने चाकू से हमला कर शैलेंद्र कुशवाहा का मर्डर किया गया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एडीपीओ ने बताया कि हथवांस निवासी शैलेंद्र कुशवाहा पिता तुलसीराम कुशवाहा (22) की हत्या सीने में चाकू घोंप कर की गई थी। हत्या को हथवास निवासी आरोपी शुभम पुर्विया एवं अजय उर्फ अज्जू पूर्विया ने अंजाम दिया था। मंगलवारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना के बाद साक्ष्य कोर्ट में पेश किए थे।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.