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छिंदवाड़ा की 98 पंचायतों में चुनाव अटका:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग आरक्षित पंचायतों के निर्वाचन में संशय

छिंदवाड़ाएक वर्ष पहले
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुनः आरक्षण की प्रक्रिया करने निर्देश दिया गया है। तो वही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित करने के आदेश भी जारी किया गया है।अधिकारियों के माने तो शेष स्थानों में चुनाव प्रक्रिया पूर्व की तरह ही जारी रहेंगे। तो वही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भी एक सप्ताह के भीतर आरक्षण प्रक्रिया करने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए है। हालांकि आरक्षण की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है।

इस आदेश के बाद जिले की 98 पंचायते ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी। जहां फिलहाल चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगा दीगई है। जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण पर कोई हेरफेर नहीं होगा। क्योकि जिले में ओबीसी वर्ग के लिए जिप सदस्यों की आरक्षित नहीं थी। किन्तु जनपद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र पर असर पड़ना है। जिले में जनपद सदस्यों के कुल 220 सीटों में से 40 सीटे ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी। जहां चुनाव स्थगित कर दिया गया के है। जबकि पंचो के कुल 12हजार 142 सीटों में से 1 हजार 371 निर्वाचन क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण का पेंच फस गया है।