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डिंडौरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा के एक युवक द्वारा यहां की 16 साल की लड़की के साथ डरा-धमका कर निकाह करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। लव जिहाद के खिलाफ मप्र में लागू (धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020) कानून के तहत कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यह पहला मामला है, जिसमें पुलिस निकाह कराने वाले काजी के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी।
डिंडौरी एसपी अमित सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की ने बयान में कहा है कि उसे डरा-धमका कर नागपुर ले जाया गया था। जहां काजी ने उनका निकाह कराया। सिंह ने कहा कि आरोपी काजी का नाम लड़की नहीं जानती है, लेकिन लड़की की निशानदेही (काजी का संभावित पता) पर पुलिस का एक दल उसे पकड़ने नागपुर भेजा गया है। बता दें कि नए कानून में जबरन शादी कराने और धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी के लिए भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
मामले में डिंडौरी पुलिस ने आरोपी युवक व उसके माता- पिता,बुआ और एक गाड़ी चालक (छिंदवाड़ा से नागपुर) के खिलाफ नए कानून के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामला यह है कि लड़की को छिंदवाड़ा का मुस्लिम युवक नागपुर ले गया था। जहां उसने डरा-धमका कर निकाह कर लिया। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद युवती को बरामद कर लिया गया है।
डिंडौरी कोतवाली प्रभारी सीके सिरामें ने बताया, मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को बरामद किया गया। सभी आरोपी फरार हो गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामले में पुलिस नाबालिग का निकाह कराने वाले काजी पर भी मामला दर्ज करेगी। बताया गया, जिला मुख्यालय की सेल में आरोपी काम कर रहा था। उसने एक ड्राइवर के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
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