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मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश (लव जिहाद) के तहत अशोका गार्डन थाने में दर्ज हुए राजधानी के पहले मामले के आरोपी असद खान को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस को उसके मोबाइल फोन में वह तस्वीरें नहीं मिलीं हैं, जिन्हें उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।
पुलिस का मानना है कि उसने तस्वीरों के अलावा भी बहुत सा डेटा डिलीट कर दिया है, इसलिए डेटा रीट्रीट करवाने के लिए पुलिस उसका फोन सायबर सेल को भेज रही है। अंदाजा है कि उसके फोन में इस मामले से जुड़े और भी कई तथ्य हाथ लग सकते हैं।
टीआई आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक पेशे से मैकेनिक असद ने खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बताकर बीटेक छात्रा से दोस्ती की थी। 2019 में उसने खुद को आशू बताकर छात्रा को शादी का झांसा दिया और कई बार ज्यादती की।
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