पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को एक बार फिर आगे बढ़ गई। कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर दी है। सुनवाई सुबह 10.30 बजे होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं।
इधर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर की जगह अब 18 दिसंबर को होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले यह सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन नहीं हो पाई। मंगलवार को भी सुनवाई टल गई।
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए थे। इसमें कहा गया कि 14 दिसंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में लॉटरी निकाल कर होगा। अब इसकी तारीख 18 दिसंबर कर दी है।
कमलनाथ सरकार का फैसला पलटा
बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी।
कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार को देना है एक महीने में जवाब
पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। इसमें बताया गया है कि यह संशोधन संविधान की धारा 243 से कवर्ड नहीं है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। यह याचिका कांग्रेस नेता सैयद जाफर व जया ठाकुर ने लगाई है।
बता दें कि इससे पहले पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले की पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
कांग्रेस ने पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया
पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर समन्वय कर संबंधितों को उचित मार्गदर्शन देगी। इस समिति में पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक झूमा सोलंकी और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया को समिति का सदस्य बनाया गया है।
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