मध्यप्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को 1 हजार रुपए अतिरिक्त पेंशन देगी। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला लिया। हालांकि वित्त विभाग ने अतिरिक्त पेंशन देने काे लेकर आपत्ति की थी। मगर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित विधवा महिलाओं को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में निजी और सरकारी जमीन से खनिज परिवहन पर सिंगल राॅयल्टी वसूल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन दिसंबर 2020 को गैस त्रासदी की बरसी पर गैस पीड़ित कल्याणी विधवा पेंशन योजना का फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की थी। दिसंबर 2019 तक यह पेंशन मिल रही थी, लेकिन इसके बाद योजना को बंद कर दिया गया था। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर कैबिनेट निर्णय के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन के बाद प्रदेश में सरकारी या निजी भूमि से खनिज परिवहन से पहले रायल्टी के बराबर राशि जमा करानी होगी। यह राशि एक मुश्त जमा करना होगी। अभी तक शासकीय भूमि से प्राप्त होने वाले ऐसे खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पहले रायल्टी दर से दोगुनी के बराबर राशि जमा करनी होती थी। निजी भूमि के लिए रायल्टी के बराबर राशि जमा करने का प्रावधान था। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन से एकरुपता आ जाएगी।
इंदौर प्रेस कॉम्प्लेक्स की जमीन रिन्यू होगी
इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स की आवंटित जमीन को रिन्यू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस जमीन का रिन्युअल 2007 में लागू दर के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 माह बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।
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