मध्य प्रदेश में पंचायतों की नई वोटर लिस्ट बनाने का काम रोक दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश के प्रभावी होने के मद्देनजर लिया है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को इसकी सूचना सोमवार 3 जनवरी को भेज दी है। आयोग का कहना है कि परिसीमन का काम पूरा होने के बाद ही वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटने के लिए दावे-आपत्ति के लिए कार्यक्रम 29 दिसंबर को जारी किया था। इसके तहत 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना था। 4 से 9 जनवरी तक दावे-आपत्ति बुलाई गई थी। जबकि 12 जनवरी को इसका निराकरण किया जाना था। इसके बाद ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट 16 जनवरी को लगाया जाना तय किया गा था। इस कार्यक्रम को आयोग ने सोमवार को स्थगित कर दिया।
आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सरकार ने पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश लागू किया है। इसके कारण अब वोटर लिस्ट तभी तैयार होगी, जब परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। इसके आधार पर ही वार्डवार मतदाता सूची तैयार होगी।
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