अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों व बोरवेल को बंद कराने के आदेश कलेक्टर अरविंद दुबे ने दिए हैं। यह आदेश उन्होंने छोटे बच्चों के गिरने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने के बाद जारी किए हैं।
ऐसे बोरवेल जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं और जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है, बोर कैप नहीं लगा हुआ है, ऐसे बोरवेल के मकान मालिक/किसान/संस्था को उक्त बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/कैप से नट बोल्ट की सहायता से मजबूती के साथ बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भादंवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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