सुनेहरा गांव में कन्या भोज और चंदा की राशि को लेकर दो लोगों ने फरियादी के साथ मारपीट की थी, जिससे उसे चोटें आई थीं। अब इस मामले में बेगमगंज के जेएमएफसी न्यायालय के न्यायाधीश मो. असलम देहलवी ने आरोपी केदार लोधी और वीरेंद्र लोधी निवासी सुनेहरा को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000-3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है ।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ माधव सिंह गौड़ ने पैरवी की । अभियोजन के अनुसार जब फरियादी बिंदु लोधी के घर जा रहा था, तब 3 अक्टूबर 2017 को केदार लोधी और वीरेंद्र लोधी ने रोककर उसके साथ कुल्हाड़ी की कुदाल से मारपीट की थी । इससे फरियादी घायल हो गया था । इस मामले में बेगमगंज पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था ।
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