सारंगपुर तहसील के ग्राम फुलपुरा में अवैध रूप से बिना डाइवर्शन और बिना कलोनाइजर लाइसेंस के निजी जमीन पर कॉलोनी बसाई जा रही है। एसडीएम आरएम त्रिपाठी के आदेश पर राजस्व और नपा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सामग्री और झंडों को जमीन से हटाया।
एसडीएम आरएम त्रिपाठी ने बताया कि भूमि पर बिना डाइवर्शन, बिना कालोनाइजर लाइसेंस और बिना टीएनसी अनुमति प्राप्त किए शाहीद अली मुबारिक पुत्र मंजूर अली ग्राम फुलपुरा रास्ता निर्माण कर झंडे लगान रहा था। जो अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है।
हल्का पटवारी ग्राम फुलपुरा के प्रतिवेदन के आधार पर 5 मई को स्थगन आदेश जारी कर नगरपालिका अमले को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। जिसके बाद शुक्रवार को अवैध निर्माण सामग्री हटाने की कार्रवाई राजस्व, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने की।
चेतावनी के बाद भी नहीं माने
एसडीएम त्रिपाठी ने बताया कि कॉलोनी का अवैध रुप से निर्माण हो रहा था। कार्रवाई नियमानुसार की गई। कॉलोनी को लेकर शिकायत मिली थी। इसकी जांच के बाद पटवारी ने प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई की। चेतावनी के बाद भी नहीं माने और सामग्री नहीं हटाई, इसलिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
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