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अगर आप नई संपत्ति खरीद रहे हैं तो मकान, प्लाॅट, खेत आदि अपनी मां, पत्नी और बेटी के नाम पर खरीदें और रजिस्ट्री कराएं। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसकी घोषणा सीएम ने की थी और गुरुवार से उसे लागू भी कर दिया है। पहले दिन 26 लोगों ने भूमियां खरीदीं, इनमें से तीन महिला खरीदारों ने पंजीयन शुल्क में मिलने वाली 2 प्रतिशत छूट का लाभ लिया। अब जितनी भी रजिस्ट्रियां महिलाओं के पक्ष में होंगी, वह 12.5 की जगह सिर्फ 10.5 फीसदी पर होंगी। इससे एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर उन्हें 2 लाख रुपए की बचत होगी। ये छूट एकल स्वामित्व पर लागू होगा और दंपत्ति संयुक्त नाम से रजिस्ट्री कराते हैं तो उन्हें पूरा पंजीयन शुल्क देना होगा।
नई गाइडलाइन लागू होने में अभी 20 दिन बचे हैं। इसके बाद लोगाें को 20 प्रतिशत तक बढ़ी हुई गाइडलाइन से रजिस्ट्री कराना होगी। इन सबके बीच अब महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी मिलने लगी है। ऐसे में अब प्राॅपर्टी खरीदारी में रुझान बढ़ेगा और रजिस्ट्रियों में भी इजाफा होने के आसार है। शहरी क्षेत्र में महिला खरीदार को रजिस्ट्री कराने पर 12.5 की जगह 10.5 प्रतिशत चार्ज देना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 9.5 की जगह सीधे 7.5 प्रतिशत चार्ज लगेगा। गुरुवार को उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने के लिए 26 लोगांे ने स्लाॅट बुक किए। इनमें से 3 महिला खरीदारों को छूट का लाभ मिला।
डीड और एग्रीमेंट में हो रहा बदलाव
सामान्य दिनों में 35 से 40 रजिस्ट्रियां होती हैं। नई गाइडलाइन में महीनेभर का समय होने और उपपंजीयक द्वारा आधे दिन ही समय दे पाने के कारण रजिस्ट्री कम हो रही है। इसका दूसरा फायदा लोग भी उठा रहे हैं। रजिस्ट्री से पहले जो डीड पंजीयक, अभिभाषकों, सर्विस प्रोवाइडरों से अपने नाम पर लिखवाई गई थी, अब उसे निरस्त कर लोग अपनी पत्नी व माता के नाम से डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हे ताकि जब रजिस्ट्री कराने जाए तो उन्हें 2 प्रतिशत छूट का लाभ मिले। अभी रजिस्ट्री करवाने वालों में 90 फीसदी पुरुष और 10 फीसदी महिलाओं का रेशो दर्ज है।
नवंबर में भी दी थी 2% की छूट
लॉकडाउन के बाद जब रजिस्ट्रार कार्यालय खुला था, उस समय प्राॅपर्टी के कारोबार को उठाने के लिए सरकार ने नगरीय निकाय की रजिस्ट्रियां पर 2% की छूट दी थी। बाद में उसे बढ़ाकर 3% कर दिया था। अब जब नई गाइडलाइन लागू होना है तो वहीं छूट निकाय को छोड़कर महिलाओं को दे दी गई। यानी नई गाइडलाइन में भूमियों के भाव तो बढ़ेंगे, इसी के साथ रजिस्ट्री खर्च भी बढ़ेगा लेकिन महिलाएं 2% प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेगी।
1% ही पंजीयन शुल्क देना होगा
उपपंजीयक महेश काश्यप ने बताया कि महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत छूट दी है। गुरूवार को तीन महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री हुई, इनमें से 2 शहरी व एक ग्रामीण की थी। महिलाओं को 3 प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत ही पंजीयन शुल्क देना होगा।
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