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एनजीटी के 2015-16 के आदेश के खिलाफ राजेश नामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। इसे कोर्ट ने स्वीकृति प्रदान करते हुए सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। इसमें नामदेव ने डूब क्षेत्र में निर्माण अनुमति नहीं दिए जाने के आदेश, एमडब्ल्यूएल, एफटीएल की लाइन को भी चैलेंज किया है। तालाब संरक्षण व निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझता जा रहा है। एनजीटी के 2015-16 के आदेश के खिलाफ एडवोकेट राजेश नामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के आदेश को चैलेंज करने के लिए एसएलपी 2066 याचिका लगाई। इसमें नामदेव ने एनजीटी द्वारा डूब की जमीन पर निर्माण अनुमति नहीं देने के लिए नपा व कलेक्टर को निर्देशित किए जाने के खिलाफ अपील की। वहीं इसी के साथ नामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में जिला प्रशासन द्वारा एनजीटी को बताए गए नक्शे, उसमें दी गई एमडब्ल्यूएल व एफटीएल लाइन को भी चैलेंज किया है।
गलत नक्शा बनाकर जमीनों को डूब में बता दिया : एडवोकेट नामदेव
एडवोकेट नामदेव ने बताया कि तेलिया तालाब में निजी जमीनें आ रही हैं, जिसे अधिकारियों ने गलत नक्शा बनाकर डूब में बता दिया जो गलत है। वे लोग एनजीटी के आदेश पर अब अपनी जमीन पर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, इससे उन्हें परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है जबकि उन्होंने ये जमीनों मेहनत की कमाई से खरीदी हैं। यह गलत है। गरीबों की जमीन छीनी जा रही- नामदेव के अनुसार प्रशासन ने यह गलत तरक से नक्शा तैयार कर लोगों की निजी जमीन को डूब में बता दिया है। इससे कई गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नामदेव की याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए भी कह दिया है।
इधर, प्रशासन ने 90 फीसदी नपती का काम पूरा किया- जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए दल द्वारा नपती की जा रही है। गुरुवार शाम तक दल ने एमडब्ल्यूएल (मैक्जीमम वाटर लेवल) की नपती का 90 फीसदी काम पूरा कर लिया है। दल ने ऋषियानंद कुटिया से कलेक्टोरेट, यशनगर होते हुए कन्या महाविद्यालय के पीछे तक नपती का काम पूरा कर लिया है। राजस्व निरीक्षक विकास चौहान के अनुसार एक से दो दिन में तालाब पिकनिक स्पॉट के यहां तक नपती का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कुछ समय रुक कर एफटीएल (फुल टैंक लेवल) के निशान लगाए जाएंगे। मार्च तक नपती का काम पूरा कर रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत करना है।
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