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ग्राम पंचायत द्वारा बिना काम किए खेत तालाब की राशि निकालने का मामला सामने आया है। जिपं सीईओ ऋषव गुप्ता ने बताया अरन्यागौड़ पंचायत में मनरेगा अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की जांच अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने की। इससे संज्ञान में आया कि हितग्राही रेखा पति किशनलाल के खेत तालाब का निर्माण हुए बगैर ही कार्य होना बताया था। मस्टर रोल भुगतान के लिए कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को भी भेजा था। इसमें बिना काम किए ही राशि 77 हजार 16 रुपए का भुगतान किया। मनरेगा अंतर्गत रोजगार सहायक, सचिव व सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायत को उपस्थिति के आधार पर मस्टर भरना होता है और मूल्यांकन करना होता है, तब जाकर भुगतान होता है। इस कार्य में फर्जी मस्टर भरने के साथ मूल्यांकन भी नहीं किया गया। इस तरह बिना कार्य के राशि का आहरण किया जाना वित्तीय अनियमितता एवं गबन की श्रेणी में आता है। वसूली आदेश के साथ ग्राम प्रधान पप्पूसिंह गौड़ को आगामी छह वर्ष के लिए किसी भी पंचायत (ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति) का सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया गया। इसी प्रकरण में पंचायत सचिव रामलाल बड़गोती को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है।
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