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मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजन ने बताया कि 9 वर्ष पहले 1 जनवरी 2012 को मुखबिर की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस की टीम नीमच-सिंगोली मार्ग के दूधतलाई तिराहे पर नाकाबंदी की थी। इसी दौरान पैदल जा रहे व्यक्ति को रोककर पूछताछ की। उसने अपना नाम बंशीलाल (40) पिता देवकिशन गायरी निवासी बांगरेड़ तहसील जावद बताया।
तलाशी लेने पर उसके पास मिली प्लास्टिक की थैली में 13 किलो 900 ग्राम अफीम मिली। पंचनामा बनाकर आरोपी को थाने लाए। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में नीतिराज सिंह सिसौदिया के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने आवश्यक साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश सिसौदिया ने आरोपी को उपरोक्त सजा से दंडित किया।
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