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रिक्शा किराए की बात को लेकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 3-3 माह की सजा और 1-1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीपीओ विवेक सोमानी ने बताया 21 जनवरी 2015 को फरियादी शांतिलाल व उसकी पत्नी सोहनबाई टाइल्स आदि सामग्री को घर ले जाने के लिए ग्वालटोली नाका से रिक्शा किराए पर लिया था।
जिसमे किराए की बात को लेकर चालक संजय उर्फ संजूबाबा (29) पिता ताराचंद्र ग्वाला निवासी गोपाल गली, ग्वालटोली से विवाद हो गया। इस दौरान उसका साथी किशोर (39) पिता सुंदरलाल ग्वाला निवासी पटेल चौक ग्वालटोली आ गया और पैदल जा रहे दंपति को पीट दिया। सूचना पर से कैंट थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी एम. ए. देहलवी ने उक्त सजा दी।
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