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साढ़े चार लाख रुपए गबन करने का आरोप सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश उमेश गुप्ता ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए भुगतान करने के आदेश दिए। पेट्रोल पंप संचालक को रुपए भुगतान नहीं करने पर उसे एक साल और सजा भुगतना पड़ेगी।
अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय लोक अभियोजक विमल छिपानी ने की। एडीपीओ शिव मनावरे ने बताया अंबोदिया फंटा (बिलपांक) पर डॉ. लक्ष्मी पति डॉ. मुकेश मौर्य का पेट्रोल पंप है। गणेश नगर सैलाना रोड रतलाम निवासी महेंद्रसिंह पिता मांगूसिंह भाटी ने हिसाब में गड़बड़ी कर अक्टूबर-2015 से अप्रैल-2016 के बीच 4 लाख 59 हजार 269 रुपए 56 पैसे बैंक में जमा नहीं करवाए।
20 अप्रैल 2016 को दस हजार रुपए कम जमा करवाने पर हिसाब चेक किया तो गड़बड़ी का पता चला। विश्वास के हनन का आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को सत्र न्यायाधीश उमेश गुप्ता ने तीन साल कारावास की सजा से दंडित करते हुए प्रतिकर के रूप में पेट्रोल पंप संचालक को 5 लाख रुपए भुगतान करने और भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष कारावास भुगतने के आदेश दिए।
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