आदेश जारी:खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण शहर सीमा से 20 तक हटाएं

रतलामएक वर्ष पहले
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आबादी इलाकों में चल रही कबाड़, लकड़ी, प्लास्टिक, तेल, गैस सिलेंडर की दुकान और गोदाम जल्द शहर में दिखाई नहीं देगी। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया है। इनके दुकान और गोदाम को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश सिटी एसडीएम, सीएसपी और नगर निगम आयुक्त के द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर दिए हैं। इसमें कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालको, भंडारणकर्ताओं को आदेश दिया है कि 20 दिसंबर तक दुकान व गोदाम शहर सीमा क्षेत्र से बाहर शिफ्ट कर लें।

आदेश में ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत इन दुकान व गोदाम का संचालन होने का हवाला दिया है। बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मोहन नगर में एक एग्रीकल्चर पाइप के