रीवा जिले में स्कूल बसों के खिलाफ सोमवार से सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। पहले दिन की जांच में 3 बसों में लगे अग्निशमन यंत्र की वैधता समाप्त मिली है। इसी तरह फर्स्ट एड बॉक्स में रखी दवाएं एक्सपायरी थी।
ऐसे में परिवहन विभाग ने तीनों बसों पर 500-500 रुपए, ओवरहाल 1500 का जुर्माना किया है। साथ ही परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने हिदायत दी है। कहा है कि यदि दोबारा नियमों का उल्लंघन मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगा।
चार दिन पहले हुई थी बैठक
बता दें कि केन्द्र और राज्य सरकार का आदेश है कि सभी स्कूल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना है। इसके संबंध में चार दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल प्रबंधकों व बस संचालकों की बैठक बुलाई थी। साफ आदेश दिए गए थे कि जल्द से जल्द नियमों का पालन करना शुरू कर दे। नहीं खामी मिले तो वैधानिक कार्रवाई होगी।
ये होना बसों में जरूरी
कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा आरटीओ रीवा के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस और फिटनेस व परमिट के नियम का पालन करना अनिवार्य है।
इन बसों को किया चेक
चेकिंग के दौरान सत्या एकेडमी स्कूल, गांधी आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल की बसों को चेक किया गया। जहां फर्स्ट एड बॉक्स में वैध अवधि की दवाइयां नहीं मिली। साथ ही अग्निशमन यंत्र की वैधता समाप्त थी। ऐसे में तीन बसों पर चालानी कार्यवाही की गई। इनकी 1500 रुपए की चलानी रसीद काटी गई।
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