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मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। बिजावर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपी अस्सु वंशकार को 1 साल के कठोर कारावास के साथ 300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बंधा थाना भगवां की फरियादिया सोमवती वंशकार का पति मुकेश गांव में बाजा बजाने का काम करता है। इसी बात को लेकर उसका आरोपी अस्सु वंशकार से झगड़ा हो गया था। घटना दिनांक 16 फरवरी 2016 को रात्रि 9.30 बजे आरोपी अस्सु वंशकार घर पर आया और गालियां देने लगा।
मना करने पर आरोपी अस्सु द्वारा उसके पति मुकेश को थप्पड मार दिया और जब सोमवती आकर बीच बचाव किया तो आरोपी अस्सु द्वारा उसे धक्का मारा जिससे चबूतरे पर रखी चिमनी से उसकी साड़ी में आग लग गई। इससे उसके दोनों पैर और पेट में चोट आयी और आग बुझाने में दोनों हथेलियां भी जल गई। आरोपी अस्सु जाते समय कह रहा था कि थाने पर रिपोर्ट की तो जान से मार देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट चैकी घुवारा में की गई।
पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। पीड़ित की ओर से लोक अभियोजक एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी अस्सु वंशकार को दोषी ठहराते हुए, आईपीसी की धारा 326 में 1 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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