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सौतेले पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कार्ट ने अपना फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिंन निगम की कोर्ट ने इस जघन्य और सनसनीखेज मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि 7 जनवरी 19 को पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे बचपन में आरोपी द्वारा गोद लिया गया। पहले तो आरोपी उसे अपनी बच्ची के रूप में रखता था। इस दौरान आरोपी शराब पीता और रात में परेशान करता।
एक माह बाद पीड़िता के साथ आरोपी गलत कार्य करने लगा। एक दिन सुबह वह तैयार हो रही थी, तब आरोपी ने ब्लेड उसके हाथ में मार दिया, जिससे उसे खून निकल आया। उसके बाद पीड़िता ने पूरी बात परिचित दीदी को बताई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने मामले की पैरवी की। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को पाॅक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 20 साल का सश्रम कारावास व 25000 रुपए अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अपराध में 6 माह के कठोर कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले को चिन्हित अपराधों की सूची में किया शामिल: कलेक्टर के नेतृत्व में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अपराध की गंभीरता व स्थिति को देखते हुए चिन्हित जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की सूची में रखा गया। एसपी द्वारा विचारण और अनुसंधान के दौरान मामले में पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय के लिए लगातार माॅनीटरिंग की गई।
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