दमोह के रजपुरा गांव में साल 2018 में एक महिला की हत्या के आरोप में हटा कोर्ट ने एक-एक व्यक्ति को हत्या का दोषी मानते हुए, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, 25 सितम्बर 2018 को दोपहर करीब एक बजे मृतिका जगतरानी प्रमोद के साथ खजुरिया जंगल में बकरियां चराने गई थी। तभी वहां गांव का हक्का आदिवासी भी अपनी बकरी चरा रहा था। बकरियों के हिस्सा बांट को लेकर पुरानी विवाद पर आरोपी हक्का ने जगतरानी को गालियां दी। जगतरानी ने गालियां देने से मना किया, तो आरोपी हक्का ने कुल्हाड़ी से उसके सिर हमला कर दिया। जगतरानी के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी हक्का कुल्हाड़ी लेकर मौके से भाग गया। घटना की रिपोर्ट थाना रजपुरा में लिखी गई थी। जज ने आरोपी हक्के को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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