नाबालिग को भगाकर ले जाकर उससे दुष्कर्म के आरोपी काे काेर्ट ने 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। आराेपी अजय कुचबंदिया निवासी थाना सुरखी को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्साे एक्ट) नीलम शुक्ला की अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड, एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि किशाेरी के पिता ने थाना सुरखी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी सुबह करीब 8ः00 बजे निस्तार के लिए गई थी, जो लौटकर नहीं आई। पड़ोस एवं रिश्तेदाराें से बात करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। अजय कुचबंदिया उसकी बेटी काे बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका जताई। इसके बाद 14 अगस्त 2021 को बेटी के दस्तयाब होने पर पता चला कि अजय उसे शादी का झांसा देकर इंदौर ले गया था, जहां उससे गलत काम किया।
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