डेयरी विस्थापन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू की जाएगी। विस्थापित न होने वाले डेयरी मालिकों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने दिए हैं। उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य के साथ हफसिली के पास डेयरी परियोजना का काम देखा।
कलेक्टर ने कहा यह कार्य पूर्ण हो चुका है। शहर के सभी डेयरी मालिक 7 फरवरी के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराकर तत्काल विस्थापन शुरू करें। डेयरी विस्थापन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं।
नगर निगम आयुक्त शुक्ला ने सभी डेयरी मालिकों से अपील की है कि वे 7 फरवरी तक अपना पंजीयन कराएं। पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर अपनी जमीन आवंटित कराएं एवं विस्थापन शुरू करें। 7 फरवरी के बाद जो भी डेयरी मालिक डेयरी परियोजना स्थल पर अपने डेयरी विस्थापित नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।
धारा 144 के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए डेयरी विस्थापन कार्य अत्यंत आवश्यक है। डेयरी विस्थापन होने से न केवल शहर साफ-स्वच्छ रहेगा बल्कि दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। डेयरी मालिकों से अपील की है कि वह तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कराकर डेयरी परियोजना में अपनी डेयरी विस्थापन करें।
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