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प्रथम अपर सत्र न्यायालय जतारा ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 40 वर्षीय महिला ने अपने 25 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने दोनों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। जिस पर दोनों आरोपियों पर दोषसिद्ध होने पर सजा सुनाई गई।
पैरवीकर्ता जतारा अपर लोक अभियोजन अधिकारी इमरत लाल अहिरवार ने बताया कि सतगुवां थाना लिधौरा निवासी फरियादी सुनील कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2017 की शाम पिता बृगभान कुशवाहा घर से बिना बताए कही चले गए थे। जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी कायमी कर तलाश शुरूकर दी थी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे सुनील के चाचा ठाकुरदास ने बताया कि मातौल हार के कुआं में एक लाश पानी के ऊपर तैरती दिखी। जो प्लास्टिक की बोरी में रस्सी से बधी थी। जिसकी पहचान बृगभान कुशवाहा के रूप में कई गई।
घटना की जांच पड़ताल कर पुलिस विवेचना में जुट गई। इसी दौरान पुलिस ने मृतक बृगभान की पत्नी सावित्री कुशवाहा से पूछताछ की। इसके बाद गांव के 25 वर्षीय युवक हरिराम कुशवाहा से पूछताछ की गई। जिसमें पता चला कि मृतक बृगभान की पत्नी ने गांव के हरिराम के साथ प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति की हत्या की थी। दोनों द्वारा हत्या कारित करके साक्ष्य मिटाए गए।
जिस मामले में पुलिस दोनों पर हत्या का मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार के दौरान दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 302 सहपाठित धारा 34 में आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया। साथ ही साक्ष्य मिटाने पर धारा 201 में 5-5 साल के सश्रम कारावास की साथ और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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