जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 31 मई तक शादियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये निर्णय गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने लिया।
मंत्री ने बताया, करीब एक माह से जिले में रोजाना करीब 200 केस आ रहे हैं। ऐसे में गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरतने के आदेश हैं। बैठक में सांसद गणेश सिंह, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, रामपुर बाघेलान विधायक विक्रम सिंह, कलेक्टर अजय कटेसरिया, एसपी धर्मवीर सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेन्द्र त्रिपाठी समेत अन्य विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहे।
जिले में 1746 एक्टिव केस
बुधवार को जारी बुलेटिन में 231 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं, जिलेभर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1746 पहुंच चुकी है, जबकि बीते दिन 99 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी तक 9438 कुल पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जहां स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों की संख्या 7618 है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक महज 74 मौतें ही हुई हैं।
इन गतिविधियों पर प्रतिबंध
1. कोई भी व्यक्ति शादी विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिए जिले के बाहर नहीं जा सकेगा। साथ ही, न ही किसी अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम में जिला या राज्य से बाहर जाएगा या अन्य राज्य से वापस आएगा तो सात दिन के लिए क्वारेन्टाइन किया जाएगा। 31 मई तक शादी विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
2. राशन की थोक विक्रेताओं की दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोदाम से फुटकर विक्रेताओं को डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
3. जिले के सभी शहरी क्षेत्रों, मुख्य बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंशिक रूप से राशन/किराना की दुकानों को केवल गली, मोहल्लों में प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लॉकआन 2020 द्वारा चिन्हित बाजार, मुख्य बाजार बंद रहेंगे।
4. सभी सब्जी मंडी बंद रहेंगी। हाथ ठेला व अन्य माध्यमों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। मोहल्ले में दूध-पार्लर खोले जा सकेंगे। द्रव्य, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
5. चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपात कालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने व मुख्य मार्ग पर आवागमन की अनुमति (परिचय पत्र धारी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को छोड़कर) नहीं होगी।
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