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  • Lockdown In MP Satna Extended Till May 30, Wedding Ceremony Will Not Be Allowed, All Restrictions Will Continue

दोपहर में पहले आदेश फिर शाम को स्पष्टीकरण:सतना जिले में 30 मई तक नहीं होंगे शादी-समारोह, सभी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी

सतना2 वर्ष पहले
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कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अजय कटेसरिया व सांसद गणेश सिंह - Dainik Bhaskar
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अजय कटेसरिया व सांसद गणेश सिंह
  • लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर गुरुवार की बैठक में होगा निर्णय,
  • बुधवार दोपहर जारी हुआ आदेश शाम को बदला

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सतना में कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन 29 अप्रैल के आदेश पर 8 मई तक बढ़ाया गया है। बुधवार दोपहर पत्र के माध्यम से कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कहा, 1 मई को जारी आदेश में 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। उक्त आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किया जा रहा है। इसमें 30 मई तक सभी तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान शादी विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम सतना जिले में 30 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे।

ऐसे में पत्र को लेकर दो तरह की स्थितियां बनी रहीं। हालांकि भास्कर ने जब कलेक्टर से दूरभाष में संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में जिला जनसंपर्क कार्यालय के जिम्मेदारों से बात की गई, तो उन्होंने आदेश को 30 मई तक लॉकडाउन बताया। वहीं, कई जगह सोशल मीडिया में खबरें भी चालू हो गई कि 30 मई तक सतना में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया।

सतना कलेक्टर द्वारा जारी किया गया संशोधित आदेश
सतना कलेक्टर द्वारा जारी किया गया संशोधित आदेश

शाम को कलेक्टर ने दिया स्पष्टीकरण
शाम को कलेक्टर ने सोशल मीडिया में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वर्तमान कोरोना कर्फ्यू 8 मई तक है। इसके विस्तार के स्वरूप पर गुरुवार को 11 बजे प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है। बुधवार को जारी आदेश में केवल सामूहिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों में 30 मई तक रोक लगाई गई है। 29 अप्रैल के आदेश के अतिरिक्त केवल गली/कॉलोनी की राशन दुकान खुलने की अनुमति दी गई है। थोक राशन के गोदाम से सप्लाई लाइन जारी रखने के लिए छूट दी गई है। 29 अप्रैल के आदेश अनुसार कंडिका 2-4 की छूट यथावत रहेंगी।

पत्र को लेकर भास्कर ने जारी किया था संशय
बता दें, विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली जिले में 4 मई को हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घो​षणा की थी। वहीं, दूसरे दिन 5 मई को रीवा जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी कोविड प्रभारी मंत्री ने 17 मई की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लगाया था। ऐसे में बुधवार की दोपहर सतना कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक हुई। जहां कलेक्टर अजय कटेसरिया ने संशोधित आदेश जारी किया है। हालांकि अचानक से 25 दिन का कोरोना कर्फ्यू बढ़ने को लेकर पत्र पढ़ने वालों के मन में संशय हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोविड प्रभारी मंत्री गुरुवार की बैठक में सतना की स्थितयों को लेकर स्पष्ट आदेश जारी करेंगे।

इन गतिविधियों पर प्रतिबंध
1. कोई भी व्यक्ति शादी विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिए जिले के बाहर नहीं जा सकेगा। साथ ही, न ही किसी अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम में जिला या राज्य से बाहर जाएगा या अन्य राज्य से वापस आएगा तो सात दिन के लिए क्वारेन्टाइन किया जाएगा। 30 मई तक शादी विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

2. राशन की थोक विक्रेताओं की दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोदाम से फुटकर विक्रेताओं को डिलीवरी करने की अनुमति होगी।

3. जिले के सभी शहरी क्षेत्रों, मुख्य बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंशिक रूप से राशन/किराना की दुकानों को केवल गली, मोहल्लों में प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लॉकआन 2020 द्वारा चिन्हित बाजार, मुख्य बाजार बंद रहेंगे।

4. सभी सब्जी मण्डी बंद रहेंगी। हाथ ठेला एवं अन्य माध्यमों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी ।मोहल्ले में दूध-पार्लर खोले जा सकेंगे एवं द्रव्य, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

5. चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपात कालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने व मुख्य मार्ग पर आवागमन की अनुमति (परिचय पत्र धारी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को छोड़कर) नहीं होगी।

इलाज और जांच दरें तय
कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सांसद गणेश सिंह की विशेष उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुुई। यहां कलेक्टर ने कोविड मरीजो के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में चल रही मनमानी शुल्क वसूली पर आदेश दिया। कहा- इलाज और जांच की दरें तय की जाए। जो निजी अस्पताल दरों से अधिक वसूली करें उन पर कार्रवाई की जाए। मरीजों को निश्चित राशि के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, किन सेवाओं को उसी शुल्क में शामिल किया जाएगा, इसका भी निर्धारण किया। साथ ही, संबंधित निजी अस्पतालों को रेट सूची बाहर लगाने के निर्देश दिए हैं।

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