भारत सरकार के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग निर्माण एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । उक्त के तहत जुलाई के साथ कार्रवाई सप्ताह के रूप में मनाये जाने, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, विक्रय एवं प्रथम सप्ताह को जागृति उपयोग के प्रचार - प्रसार प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टाकिस्ट, विक्रेता एवं उपयोगकर्ताओं पर छापामार कार्रवाई तथा जून के अंतिम सप्ताह को जागृति सप्ताह के रूप में मनाये जाने हेतु मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश प्राप्त हुये है। इसके तहत मंगलवाार को मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर पालिका सीहोर द्वारा संयुक्त रूप से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टाकिस्ट निर्माणकर्ताओं, विक्रेताओं तथा उपयोगकर्ताओं को उक्त प्लास्टिक के प्रतिबंध के संबंध में बताया जाकर सचेत किया साथ ही हिदायत भी दी गई कि उक्त प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लघंन करने वालो पर मप्र म्यूसिपल्टि ( यूजर चार्जेस फार वॉटर सप्लाइ सीवेज एण्ड सालिड वेस्ट मेनिजमेंट सविर्सिस ) नियम 2020 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये जुर्माना वसूल किया जायेगा। अभियान में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सलमान खान पर्यावरण इंजिनियर तथा नगर पालिका सीहोर के स्वच्छता निरीक्षक ( नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ) अमित यादव के साथ निकाय के अन्य कर्मचारी भी साथ रहे ।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.