सीहोर में वर्तमान में संभावित नगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीहोर नगर की सीमावृद्धि एवं विधि विपरीत वार्डों के परिसीमन को लेकर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल, जिला प्रशासन सीहोर, नगर पालिका प्रशासन सीहोर को नगर पालिका निर्वाचन रोके जाने हेतु पूर्व पार्षद ने आपत्ति प्रस्तुत की है।
आपत्ति में मांग की गई है कि वर्तमान में सीहोर नगर की सीमा वृद्धि के तहत लगभग 15 गांव जो नगर की सीमा से सटे हुए हैं को सीहोर में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है जो कि विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यदि स्थानीय चुनाव कराये जाते हैं तो मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 30(7) का भी उलंघन होगा।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2016 में परित आदेश की भी अवमानना होगी। क्योंकि सीहेार नगर के 35 ही वार्डों का वर्तमान परिसीमन विधि विरूद्ध है। जिसमें वार्डों की सीमा रेल्वे लाईन के पार हाईवे पुल आदि को करते हुए बनी है तथा अनेकों वार्डों में जनसंख्या का सही अनुपात नहीं है। वहीं पूर्व में इस सम्बंध में दिनांक 5 जनवरी 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी व नगर पालिका प्रशासन सीहोर को आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके उपरांत भी वार्डों का परिसीमान नियमानुसार नही कराया गया है। यदि ऐसी स्थिति में वर्तमान निकाय चुनाव होते हैं तो नागरिकों के विकास अधिकारों में बाधा पहुंचेगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग को मुकेश मेवाड़ा पूर्व पार्षद व अनूप चौधरी के द्वारा दायर आपत्ति प्रेषित की गई है।
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