सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा में जानकारी न देने के बाद की गई प्रथम अपील में आदेश जारी कर अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत सीईओ ने लोक सूचना अधिकारी बीआरसीसी करैरा को आवेदक को सात दिन में निःशुल्क जानकारी देने को कहा है।
बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र तिवारी ने बीआरसीसी कार्यालय में 12 सितम्बर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर रिकार्ड की सत्यापित कॉपी चाही थी तो कार्यालय से उसे फोटो प्रतियों की राशि 6194 रुपए जमा करने का पत्र जारी किया था।
आवेदक ने उक्त राशि का चालान जमा कर दिया था व चालान की प्रति भी बीआरसीसी कार्यालय में जमा कर दी थी इस के बाद भी जब उसे समय सीमा में जानकारी नहीं दी गई तो आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत सीईओ के यहां अपील की थी। दैनिक भास्कर टीम को अवगत कराया था। उक्त खबर को दैनिक भास्कर ने 13 नवंबर 22 को "शाला निधि में हुआ बड़ा घोटाला" शीर्षक से प्रमुखता से छापा था। उक्त अपील की सुनवाई करते हुए अपीलीय अधिकारी ने आदेश जारी किया जिसमें आवेदक को निः शुल्क जानकारी देने को लिखा है। आवेदक नरेंद्र तिवारी ने बताया कि यदि उसे आदेश के पालन के 7 दिन के अंदर जमा कराई गई राशि वापस न करते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह राज्य सूचना आयोग में अपील और संबंधित के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए बाध्य होगा। अब देखना है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन होता है या नहीं?
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