नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में कोर्ट ने पूर्व पार्षद को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने शनिवार शाम को पूर्व पार्षद फिरोज पिता अजीज आजम निवासी प्रकाश नगर नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक उत्पीड़न के मामले में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 366 भादवि में 10 साल का सश्रम कारावास व धारा 11/12(iv) व पाक्सो एक्ट में 3-3 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक विनोद व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2016 में पूर्व पार्षद ने एक नाबालिग के लैंगिक उत्पीड़न किया था। मामले में नाबालिग ने मंडी थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। जिसका फैसला शुक्रवार को आया।
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